ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसल करने पर क्या मिलेगा कोई रिफंड? देखें रेलवे का नया नियम

Last Updated: Mar 24, 2026, 16:41 IST

रेलवे ने कन्फर्म ट्रेन टिकटों के कैंसलेशन और रिफंड नियमों में बदलाव किये है, बता दें कि 8 घंटे से कम समय बचने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। रेलवे के नए नियमों के मुताबिक, कैंसलेशन का समय जितना कम होगा, कटौती उतनी ज्यादा होगी।

भारतीय रेलवे ने कन्फर्म ट्रेन टिकटों के कैंसलेशन और रिफंड नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। नए नियमों के मुताबिक, अब टिकट कैंसल करने के समय के आधार पर रिफंड तय होगा। खास तौर पर, ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय पहले कन्फर्म टिकट कैंसल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। 

कन्फर्म टिकट कैंसल करने पर नया रिफंड कैंसल  

Train Ticket Refund New Rules 2026: नए नियमों के अनुसार, अगर कोई यात्री ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 72 घंटे पहले कन्फर्म टिकट कैंसल करता है, तो उसे अधिकतम संभव रिफंड मिलेगा। इस स्थिति में केवल प्रति यात्री न्यूनतम फ्लैट कैंसलेशन चार्ज काटा जाएगा। 

72 घंटे से 24 घंटे पहले कैंसलेशन पर 25% कटौती 

अगर कन्फर्म टिकट ट्रेन छूटने से 72 घंटे से 24 घंटे पहले कैंसल किया जाता है, तो टिकट किराए का 25 प्रतिशत हिस्सा काटा जाएगा। यह कटौती भी न्यूनतम निर्धारित शुल्क के अधीन होगी। 

24 घंटे से 8 घंटे पहले कैंसलेशन पर 50% कटौती 

नए नियमों के तहत, यदि यात्री प्रस्थान से 24 घंटे से लेकर 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसल करता है, तो किराए का 50 प्रतिशत काट लिया जाएगा। यानी इस समयावधि में टिकट कैंसल कराने पर रिफंड काफी कम हो जाएगा। 

8 घंटे से कम समय पर टिकट कैंसल, तो कोई रिफंड नहीं

सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अगर कोई यात्री ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय पहले अपना कन्फर्म टिकट कैंसल करता है, तो उसे किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं मिलेगा। यह नियम यात्रियों के लिए सबसे अहम माना जा रहा है।

PRS, ई-टिकट और आधार नियमों में भी बदलाव

रिफंड नियमों के साथ-साथ (Passenger Reservation System-PRS) काउंटर टिकट और ई-टिकट से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। पहले काउंटर टिकट केवल टर्मिनेटिंग स्टेशन पर कैंसल होते थे, लेकिन अब इन्हें किसी भी स्टेशन के काउंटर पर कैंसल कराया जा सकता है।

वहीं, ई-टिकट के मामले में पहले यात्रियों को Ticket Deposit Receipt (TDR) भरनी पड़ती थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया खत्म कर दी गई है और ऑटोमैटिक रिफंड की व्यवस्था की गई है।

टिकट बुकिंग सिस्टम में भी सख्ती

इसके अलावा, रेलवे ने टिकट बुकिंग सिस्टम में भी सख्ती बढ़ाई है। 1 अक्टूबर 2025 से जनरल कोटा में रिजर्व टिकट बुकिंग के शुरुआती 15 मिनट के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया। वहीं, 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए भी आधार सत्यापन जरूरी कर दिया गया। अधिकृत एजेंटों पर भी पाबंदी लगाई गई है और वे तत्काल बुकिंग की शुरुआत के पहले 30 मिनट में टिकट बुक नहीं कर सकते। 

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Bagesh Yadav
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First Published: Mar 24, 2026, 16:41 IST

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