आज से देशभर में कई अहम नियम लागू हो गए हैं, जिनका असर सीधे आपकी जेब, यात्रा, टैक्स रिटर्न और रोजमर्रा की सुविधाओं पर पड़ेगा। केंद्र सरकार, रेलवे, बैंक और राज्य सरकारों ने कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। कुछ नए नियम आपके लिए राहत लेकर आए हैं, तो कुछ आपकी जेब पर बोझ डाल सकते हैं। आइए, इन बदलावों को एक-एक करके समझते हैं।
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रेलवे टिकट बुकिंग के नए नियम
अब तत्काल टिकट बुक करने के लिए भी आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। 15 जुलाई से ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट बुकिंग में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू होगा, इसके तहत रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।
साथ ही, टिकट कीमतों में बढ़ोतरी हो गयी है. नॉन-एसी कोच में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी कोच में 2 पैसे प्रति किलोमीटर महंगा होगा। रिजर्वेशन चार्ट अब ट्रेन रवाना होने से 8 घंटे पहले बनेगा ताकि वेटिंग लिस्ट यात्रियों को वैकल्पिक इंतजाम करने में आसानी हो।
इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट का समय:
RBI ने इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बजाय अब रात 7 बजे तक कर दिया है। इससे बैंकों को आपस में पैसे उधार लेने-देने के लिए दो घंटे ज्यादा मिलेंगे।
आयकर रिटर्न (ITR) की तारीख बढ़ी
CBDT ने नौकरीपेशा लोगों को राहत देते हुए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। यानी अब 46 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। सलाह यही है कि दस्तावेज तैयार होते ही जल्द से जल्द ITR दाखिल कर दें ताकि आखिरी समय की तकनीकी गड़बड़ियों से बचा जा सके।
GST रिटर्न में बदलाव
GSTN ने जुलाई से GSTR-3B रिटर्न को नॉन-एडिटेबल बना दिया है। अब यह GSTR-1/1A डेटा से ऑटो-पॉपुलेट होगा और एक बार जमा करने के बाद इसमें कोई बदलाव संभव नहीं होगा। यह खासकर बिजनेस करने वालों के लिए बड़ा बदलाव है।
आधार-पैन लिंकिंग
1 जुलाई से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर देना जरूरी होगा। पहले ड्राइविंग लाइसेंस या जन्म प्रमाणपत्र से काम चल जाता था, लेकिन अब बिना आधार नया पैन कार्ड बनाना मुश्किल होगा। जिनके पास पहले से पैन कार्ड है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक करना होगा, वरना पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इससे टैक्स प्रोसेस पारदर्शी बनेगी।
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क्रेडिट कार्ड के नियम बदले
SBI, HDFC और ICICI जैसे बड़े बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के कुछ नियम बदल दिए हैं। SBI ने अपने प्रीमियम कार्ड्स से एयर टिकट पर मिलने वाला हवाई दुर्घटना बीमा बंद कर दिया है। इसके अलावा, न्यूनतम देय राशि (MAD) की गणना का तरीका भी बदला जाएगा, जिससे आपके बिल भुगतान में बदलाव आएगा।
दिल्ली में पुराने वाहनों पर बैन
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए पुराने (End-of-Life) वाहनों पर सख्ती बढ़ा दी है। अब 1 जुलाई से दिल्ली के 520 पेट्रोल और डीजल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं, जो वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर को VAHAN डेटाबेस से चेक करेंगे।
इन नए नियमों से कुछ लोग राहत महसूस करेंगे, तो कुछ को जेब पर असर पड़ेगा। बेहतर होगा कि आप इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा, टैक्स और वित्तीय योजनाओं को अपडेट कर लें।
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