अब एक दिन में खरीद सकेंगे सिर्फ इतना तेल, सरकार ने तय की पेट्रोल-डीजल की लिमिट
केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंप से तेल खरीदने को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इसके तहत व्यावसायिक, औद्योगिक और संस्थानों द्वारा पेट्रोल पंप से तेल खरीदने पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने वाहनों के लिए तेल खरीद को लेकर नया नियम भी जारी किया है।
केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल की खरीद की लिमिट को लेकर दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इसके तहत अब औद्योगिक, व्यावसायिक और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स पेट्रोल पंप से पेट्रोल या डीजल नहीं खरीद सकेंगे। सरकार ने इस पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। साथ ही, वाहन चालकों के लिए तेल खरीद को लेकर नया नियम भी जारी कर दिया है। क्या है नया नियम और क्यों लगाई है पाबंदी, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।
90 दिनों के लिए लगी है पाबंदी
सरकार द्वारा औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत उपभोक्ताओं पर तेल खरीद को लेकर लगी पाबंदी शुरुआती तौर पर 90 दिनों के लिए लगाई गई है। अब इन्हें पेट्रोल पंप से तेल नहीं मिलेगा, बल्कि ये अपनी जरूरत का ईंधन केवल थोक केंद्रों से ही ले सकेंगे।
क्यों लगाई गई है पाबंदी
इस समय मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं। ऐसे में सरकार ने आम पेट्रोल पंपों पर तेल की कीमतों में अधिक इजाफा न करते हुए थोक ग्राहकों के लिए कीमतों में अधिक बढ़ोतरी की है। ऐसे में दिल्ली-एनसीआर में आम पेट्रोल पंप पर डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर है, तो थोक में इसका रेट 134.50 रुपये प्रति लीटर है।
अधिक कीमत से बचने के लिए फैक्ट्री मालिक, टेलीकॉम ऑपरेटर और अन्य बड़े उद्योग आम पेट्रोल पंपों से तेल खरीद रहे हैं, जिससे आम लोगों के लिए तेल को लेकर परेशानी बढ़ रही है। इस समस्या का निदान करते हुए सरकार ने यह पाबंदी लगाई है, जिससे आम लोगों को तेल की परेशानी न हो।
ये हैं प्रतिबंध के नियम
सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के तहत अब इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशल यूजर्स को थोक डीलरों से ही तेल खरीदना होगा, जो कि बाजार भाव पर आधारित होगा। वहीं, नियम के मुताबिक, पेट्रोल पंप से डीजल सिर्फ वाहनों के मुख्य ईंधन टैंक या पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा प्रमाणित विशेष कंटेनरों में ही दिया जा सकता है।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तेल को दोबारा से आगे नहीं बेचा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों की अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ ‘आवश्यकत वस्तु अधिनियम’ के तहत कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई होगी।
एक दिन में खरीद सकते हैं इतना तेल
सरकार द्वारा अब एक दिन में तेल खरीदने की लिमिट तय कर दी गई है। केंद्र द्वारा संदिग्ध खरीददारों पर लगाम लगाने के उद्देश्य के तहत तेल खरीद का नया नियम लाया गया है, जिसके तहत अब कोई भी वाहन चालक पेट्रोल पंप से अधिकतम 200 लीटर ही डीजल की खरीददारी कर सकता है। इससे अधिक तेल पेट्रोल पंप से नहीं मिल सकेगा। इससे उन ग्राहकों पर रोक लगेगी, जो कि पेट्रोल पंप से तेल खरीदकर कालाबाजारी करते हैं।
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