अगर भारत के उपराष्ट्रपति अचानक से पद से इस्तीफा दे दे या उपराष्ट्रपति का पद अचानक से खाली हो जाए, तो क्या होता है? भारत के संविधान में इसे लेकर क्या नियम कानून बनाए गए हैं? बता दें कि उपराष्ट्रपति का पद कोई यूं ही नहीं संभाल सकता है। इस स्थिति में संविधान और संसद के पूरे नियमों के अनुसार नया उपराष्ट्रपति चुना जाता है।
हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनका कार्यकाल वर्ष 2027 तक था। ऐसे में उनका अचानक से 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा देने के बाद लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि अब उनके पद पर नया उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाएंगे। बता दें कि भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में बीच कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति की इस्तीफा देने की बात पहली बार आई है, तो आइए जानते हैं ऐसे स्थिति में सरकार क्या करती है।
उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कौन संभालना है उनका पद?
उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा के सभापति के तौर पर होता है। अगर उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उपसभापति राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं। नया उपराष्ट्रपति चुने जाने तक पूरी राज्यसभा की भाग-दौड़ उपसभापति संभालते हैं।
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वहीं अगर उपसभापति भी अनुपस्थित हो, तो राज्यसभा के किसी भी वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी रूप से ‘पैनल ऑफ वाइस चेयरमेन’ के रूप में चुना जाता है, जो कार्यभार को संभालते हैं।
भारत में अब-तक कितने उपराष्ट्रपति रहे हैं?
भारत के उपराष्ट्रपति | कार्यालय की अवधि |
सर्वपल्ली राधाकृष्णन (भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति) | 13 मई 1952 - 12 मई 1957 13 मई 1957 - 12 मई 1962 |
ज़ाकिर हुसैन | 13 मई 1962 – 12 मई 1967 |
वी. वी. गिरि | 13 मई1967 – 3 मई 1969 |
गोपाल स्वरूप पाठक | 31 अगस्त 1969 – 30 अगस्त 1974 |
बी. डी. जट्टी | 31 अगस्त 1974 – 30 अगस्त 1979 |
मोहम्मद हिदायतुल्लाह | 31 अगस्त 1979 – 30 अगस्त 1984 |
आर. वेंकटरमन | 31 अगस्त 1984 – 24 जुलाई 1987 |
शंकर दयाल शर्मा | 3 सितंबर 1987 – 24 जुलाई 1992 |
के. आर. नारायणन | 21 अगस्तt 1992 – 24 जुलाई 1997 |
कृष्ण कांत | 21 अगस्त 1997 – 27 जुलाई 2002 |
भैरों सिंह शेखावत | 19 अगस्तt 2002 – 21 जुलाई 2007 |
मोहम्मद हामिद अंसारी | 11 अगस्त 2007 – 11 अगस्त 2012 11 अगस्त 2012 – 11 अगस्त 2017 |
वेंकैया नायडू | 11 अगस्त 2017 – 11 अगस्त 2022 |
जगदीप धनखड़ | 11 अगस्त 2022 – 21 जुलाई 2025 |
नया उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाता है?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। चुनाव अधिसूचना जारी होने के 60 दिनों के भीतर होता है।
नया उप राष्ट्रपति कब तक के लिए पद संभालता है?
यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है जैसे-मृत्यु, इस्तीफा, अयोग्यता आदि के कारण और एक नया उपराष्ट्रपति चुना जाता है, तो वह नया उपराष्ट्रपति अपना पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करता है।
जो भी नया उपराष्ट्रपति चुना जाता है, वह पिछले उपराष्ट्रपति का शेष कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, बल्कि अपना नया 5 वर्ष का कार्यकाल शुरू करेगा।
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