कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(EPFO) द्वारा प्रोविडेंट फंड यानि कि PF निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब ऑटो विड्रॉल की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। पहले कोई भी कर्मचारी अपने पीएफ खाते से एक लाख रुपये तक निकाल सकता था। हालांकि, अब इसकी सीमा को बढ़ा दिया गया है। खास बात यह है कि पीएफ की राशि सिर्फ 72 घंटों के भीतर आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी।
PF निकासी नियम में क्या हुआ बदलाव
ईपीएफओ द्वारा पीएफ निकासी नियमों में बदलाव करते हुए ऑटो सेटलमेंट लिमिट को बढ़ाया गया है। पहले इमरजेंसी में कर्मचारी अधिकतम एक लाख रुपये तक निकाल सकते थे, हालांकि अब यह सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।
72 घंटों में अकाउंट में मिलेगा पैसा
पीएफ निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके बाद पीएफ का पैसा अगले 72 घंटों में सीधे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।
बिना अधिकारी जांच के मिलेगा पैसा
पीएफ निकासी नियमों में बदलाव के तहत पीएफ निकासी क्लेम को अधिकारी की जांच रहित कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि पीएफ के लिए क्लेम करने पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा क्लेम की जांच होगी।
मार्च में हुआ था फैसला
पीएफ निकासी के नियमों में बदलाव को लेकर मार्च, 2025 में फैसला लिया गया था। यह फैसला श्रीनगर में ईपीएफओ की हुई 113वीं बैठक में लिया गया था। इस लेकर श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने 24 जून, 2025 को आधिकारिक रूप से जानकारी दी है।
किन परिस्थितियों में निकाल सकते हैं रुपये
अब सवाल है कि पीएफ निकासी के तहत कर्मचारी किन परिस्थितियों में पैसा निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि इमरजेंसी जैसे मकान, शादी और बीमारी के इलाज के लिए पीएफ निकासी की जा सकती है। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2025 में EPFO ने 2.34 करोड़ एडवांस क्लेम प्रोसेस किए हैं।
भविष्य में ATM और UPI से निकाल सकेंगे पीएफ
आने वाले समय में कर्मचारी ATM और UPI से भी पीएफ निकासी कर सकेंगे। इसके लिए EPFO द्वारा काम किया जा रहा है, जिससे पीएफ का पैसा निकालना और भी आसान हो जाएगा। वर्तमान समय में रिटायरमेंट क्लेम सेटलमेंट या बड़े क्लेम में 20 से 30 दिनों का समय लग जाता है। वहीं, यह पूरी प्रक्रिया मैनुअली होती है। ऐसे में कर्मचारियों को एक लंबा इंतजार करना पड़ता है।
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