पीएम स्वनिधि केंद्र सरकार की एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम (CSS) है, जिसे रेहड़ी-पटरी वालों की मदद करने के लिए शुरू किया गया है। यह एक माइक्रो-क्रेडिट योजना है, जिसे 2020 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया था। लाभार्थियों को एक साल के लिए 10,000 रुपये तक का वर्किंग कैपिटल लोन बिना किसी गारंटी के मिलता है। इसके बाद वे 20,000 रुपये और 50,000 रुपये का लोन भी ले सकते हैं, जिस पर 7% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इस योजना का मकसद रेहड़ी-पटरी वालों के बीच डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना है।
पीएम स्वनिधि योजना किस साल शुरू हुई?
रेहड़ी-पटरी वालों को वित्तीय सहायता देने के लिए, पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा शुरू की गई थी।
पीएम स्वनिधि योजना के लिए पात्रता योग्ता क्या है?
पीएम स्वनिधि योजना में आवेदन करने के लिए, आवेदकों को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
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रेहड़ी-पटरी वालों के पास शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) द्वारा जारी किया गया वेंडिंग सर्टिफिकेट/पहचान पत्र होना चाहिए।
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ऐसे वेंडर जिनकी पहचान ULB द्वारा किए गए सर्वे में हुई है, लेकिन उनके पास वेंडिंग सर्टिफिकेट/पहचान पत्र नहीं है।
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ऐसे रेहड़ी-पटरी वाले जो ULB के सर्वे में शामिल नहीं हो पाए थे या जिन्होंने सर्वे पूरा होने के बाद वेंडिंग शुरू की है। साथ ही, जिन्हें ULB/टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) से सिफारिश पत्र (LoR) मिला है।
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आस-पास के विकासशील/अर्ध-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के वे वेंडर, जो ULB की भौगोलिक सीमा के अंदर वेंडिंग करते हैं। इन वेंडरों को ULB/TVC द्वारा सिफारिश पत्र (LoR) जारी किया गया हो।
पीएम स्वनिधि योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभ उठाने के लिए कुछ दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। लोन लेने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। जरूरी दस्तावेज वेंडरों की कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग होते हैं।
कैटेगरी A और B के वेंडरों के लिए: ऐसे रेहड़ी-पटरी वाले जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) द्वारा जारी किया गया वेंडिंग सर्टिफिकेट/पहचान पत्र है और जिनकी पहचान ULB सर्वे में हुई है। जरूरी दस्तावेज हैं:
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वेंडिंग सर्टिफिकेट
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पहचान पत्र
कैटेगरी C और D के वेंडरों के लिए: जिन वेंडरों के पास ULB/टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) द्वारा दिया गया सिफारिश पत्र है और आस-पास के विकासशील/अर्ध-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के वे वेंडर जो ULB की भौगोलिक सीमा के अंदर वेंडिंग करते हैं, उनके पास होना चाहिए:
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सिफारिश पत्र (Letter of Recommendation)
CoV/ID/LoR के अलावा जरूरी KYC दस्तावेज:
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आधार कार्ड
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वोटर आईडी कार्ड
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ड्राइविंग लाइसेंस
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मनरेगा कार्ड
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पैन कार्ड
सिफारिश पत्र के लिए (For Letter of Recommendation):
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अकाउंट स्टेटमेंट/पासबुक की कॉपी
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सदस्यता कार्ड की कॉपी/सदस्यता का कोई अन्य प्रमाण
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वेंडर होने के दावे को साबित करने वाला कोई अन्य दस्तावेज
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ULB को अनुरोध पत्र
दूसरे लोन के लिए: जो रेहड़ी-पटरी वाले दूसरा लोन लेना चाहते हैं, उनके पास लोन क्लोजर का दस्तावेज होना चाहिए।
पीएम स्वनिधि योजना आवेदन प्रक्रिया
आवेदक पीएम स्वनिधि योजना के लिए आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:
स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट pmsvanidhi.mohua.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर, “Login” बटन पर क्लिक करें और 'Applicant' चुनें।
स्टेप 3: आपको लॉगिन पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।
स्टेप 4: अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें और OTP जेनरेट करें।
स्टेप 5: लॉगिन करने के बाद, वेंडर कैटेगरी चुनें और सर्वे रेफरेंस नंबर (SRN) दर्ज करें।
स्टेप 6: अब मांगी गई सभी जरूरी जानकारी भरें।
पीएम स्वनिधि योजना अप्लाई लिंक
पीएम स्वनिधि योजना के लिए आवेदक नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं:
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