Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान अब उन मतदाताओं के लिए भी मतदान करना आसान होगा जिनके पास वोटर आईडी (EPIC) कार्ड नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने घोषणा की है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर नागरिक 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक दस्तावेज़ को दिखाकर मतदान कर सकते हैं।
इनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक जैसे पहचान पत्र शामिल हैं। आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया था कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर नए मतदाताओं को EPIC कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएं।
वोटर लिस्ट में नाम जरुरी:
चुनाव आयोग का यह निर्णय मतदाताओं की सुविधा के लिए लिया गया है ताकि कोई भी पात्र नागरिक केवल पहचान पत्र की कमी के कारण अपने मताधिकार से वंचित न रहे। अब मतदाता बिना किसी बाधा के इन दस्तावेजों के माध्यम से अपने मतदान के अधिकार का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकेंगे। बता दें कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर आप मतदान कर सकते है.
12 वैकल्पिक फोटो ID लिस्ट:
यदि किसी मतदाता के पास मतदान के समय EPIC कार्ड नहीं है, तो वह नीचे दिए गए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकता है:
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आधार कार्ड (Aadhaar Card)
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मनरेगा जॉब कार्ड (MNREGA Job Card)
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बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक (Passbook)
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स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना या आयुष्मान भारत के तहत जारी)
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ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)
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पैन कार्ड (PAN Card)
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राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
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भारतीय पासपोर्ट (Indian Passport)
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फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज (Pension Document with Photograph)
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केंद्रीय/राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र (Service ID Card)
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सांसद (MP), विधायक (MLA) या विधान परिषद सदस्य (MLC) को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
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समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड
 
सोर्स: PIB
निर्वाचन आयोग ने यह भी दोहराया कि केवल वही व्यक्ति मतदान कर सकता है, जिसका नाम मतदाता सूची (Electoral Roll) में दर्ज है।
इसके साथ ही, आयोग ने ‘पर्दानशीन’ महिलाओं (जो बुर्का या पर्दा पहनती हैं) के सम्मानजनक पहचान सत्यापन के लिए विशेष इंतज़ाम करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे मामलों में महिला मतदान अधिकारी या परिचारिकाओं की उपस्थिति में, उनकी गोपनीयता का ध्यान रखते हुए पहचान की जाएगी।
इस निर्णय का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, समावेशी और सुविधाजनक बनाना है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे।
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