Rajasthan SI Recruitment Exam Cancel: राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सब - इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है। दरअसल इस भर्ती अभियान का आयोजन कुल 859 रिक्त पदों के लिए था। परीक्षा का आयोजन 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को किया गया था।
हाल ही में पेपर लीक के मामले को देखते हुए, हाई कोर्ट ने परीक्षा रद्द कर दी है। कोर्ट का कहना है कि “ पेपर ब्लूटूथ के जरिए प्रदेश में लीक किया गया था, ऐसी स्थिति को देखते हुए यह भर्ती मान्य नहीं की जा सकती है।”
इस परीक्षा में सफल होने वाले हजारों उम्मीदवारों में निराशा की स्थिति है। ऐसे में वकील हरेंद्र नील ने कहा है कि “कोर्ट ने 17 जुलाई 2025 को जारी किए गए नए भर्ती विज्ञापन के साथ 2021 के 1015 पदों (859 पद) को जोड़ने के निर्देश दिए हैं”। साल 2021 की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार, जिनकी आयु निकल गई है। वह भी इस भर्ती अभियान का हिस्सा होंगे।
Rajasthan SI Recruitment 2021: महत्वपूर्ण विवरण
नीचे टेबल में राजस्थान एसआई भर्ती 2021 से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है:
भर्ती प्राधिकरण का नाम | राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) |
पद का नाम | सब - इंस्पेक्टर |
कुल पदों की संख्या | 859 |
आवेदकों की संख्या | 7.97 लाख |
लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार | 3.80 लाख |
परीक्षा परिणाम तिथि | 24 दिसंबर 2021 |
फिजिकल टेस्ट में पास हुए उम्मीदवारों की संख्या | 20,359 |
फिजिकल टेस्ट परिणाम तिथि | 11 अप्रैल 2022 |
Rajasthan SI Recruitment 2021: कुल रिक्त पदों की संख्या
फिजिकल टेस्ट में सफल हुए उम्मीदवारों का इंटरव्यू 9 चरणों में 23 जनवरी से 29 मई 2023 तक आयोजित किया गया था। इंटरव्यू के बाद इसका फाइन रिजल्ट 1 जून 2023 को घोषित किया। राजस्थान एसआई भर्ती 2025 के जरिए कुल 859 रिक्त पदों को भरा जाना था।
भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए टेबल को भी देख सकते हैं:
उप निरीक्षक (आई पुलिस) | 746 पद |
उप निरीक्षक (आईबी) | 64 पद |
प्लाटून कमांडर (आरएसी) | 38 पद |
उप निरीक्षक (एमबीसी) | 11 पद |
कुल पदों की संख्या | 859 पद |
कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?
हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 में कई और पदों को शामिल करने को लेकर आदेश दिया है। कहा कि “यदि किसी ने नए पद पर जॉइन करने के लिए अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया है, तो उन्हें शर्तों के मुताबिक उनके मूल पदों पर बहाल करने का आदेश जारी किया जाना चाहिए।”
वहीं कोर्ट ने अपने फैसले में भर्ती के पेपर लीक होने में बहुत से लोगों को दोषी ठहराया है।
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